शादी में मिले नोट भी बदल सकते हैं; नॉन डिक्लेयर 1 करोड़ रु. जमा नहीं किए तो पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई
नई दिल्ली.1000/500 रु. के नोट बंद होने के बाद कई सवाल अब भी बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोई अपने खाते में 2.5 लाख रु. से ज्यादा जमा करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देनी पड़ेगी। इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी पाई गई तो उस रकम पर टैक्स के साथ 200% जुर्माना लगेगा। आप शादी में मिले नोट भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉन डिक्लेयर 1 करोड़ रु. हैं और उसे जमा भी नहीं कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। कई जरूरी बातों को लेकर #भास्कर ने सीए अखिलेश तिवारी, इनकम टैक्स एक्सपर्ट राजेश्वर दयाल, इलाहाबाद बैंक के रिटायर्ड मैनेजर बीके भटनागर और टैक्स मामलों के वकील राकेश श्रोती से बात कर जरूरी सवालों के जवाब तलाशे। भास्कर गाइड में पढ़ें हर घर की सबसे जरूरी खबर...
Q. मेरे पास एक करोड़ रुपए कैश है। मैं इसे बैंक में जमा कराने जा रहा हूं। क्या मुझे 200% पेनाल्टी देनी होगी?
A. आप जितना चाहें पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं। पर अगर आप 2.5 लाख रु. से ज्यादा जमा करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया जाएगा। डिपार्टमेंट आपके टैक्स रिटर्न से मिलान करेगा। पैसे आय से ज्यादा हुए तो उस पर टैक्स और जुर्माना लगेगा। जुर्माना टैक्स का 200% होगा।
अब मान लें कि आपका 1 करोड़ रुपया नॉन डिक्लेयर इनकम है। तो...
- इस 1 करोड़ रुपए का 30% यानी 30 लाख टैक्स कटेंगे। अब इस टैक्स का 200% यानी 60 लाख रु. जुर्माना लगेगा। इसका मतलब हुआ आप सिर्फ 10 लाख रुपए ही घर लेकर जा सकेंगे, लेकिन अगर यह डिक्लेयर इनकम है और आप पहले ही टैक्स दे चुके हैं, तो फिर कोई कटौती नहीं होगी।
Q. अगर ये 1 करोड़ रुपए डिक्लेयर नहीं है और मैं इसे जमा नहीं कराता हूं तो?
A. 500/1000 के नोट हैं तो नहीं चलेंगे। इनकम टैक्स रेड में पकड़े गए तो आैर सख्त कार्रवाई होगी।
Q. मैं 1 करोड़ को अलग-अलग लोगों के खाते में 2-2 लाख जमा करा दूं तो?
A. पॉसिबल तो है। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए 30 दिसंबर तक ऐसे ट्रांजैक्शन पर नजर रहेगी। पिछला रिटर्न देखा जा सकता है। सोर्स पूछा जा सकता है।
Q. मेरे यहां दो दिन पहले शादी थी। गिफ्ट में 5 लाख के 500/1000 रु. के नोट जमा हो गए हैं। अब मैं क्या करूं?
A. आप सभी नोट बैंक से बदलवा सकते हैं। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने शादी के सबूत देने होंगे। मसलन शादी का इन्विटेशन कार्ड, होटल या मैरिज हॉल का बिल, केटरर का बिल आदि। ताकि दावा साबित कर सकें। 1 लाख रु. से ज्यादा के गिफ्ट पर पूछताछ हो सकती है। बताना पड़ेगा कि किसने-कितने पैसे दिए।
Q. बेटी की शादी के लिए जमीन बेची थी। कैश में 10 लाख हैं। कुछ पैसे उधार भी लिए थे, अब क्या करें?
A. पुराने नोट तो नहीं चलेंगे। आपको ये पैसे बैंक में जमा कराने ही होंगे। जमीन बेची है तो उसके कागजात होंगे। उस पर रकम भी लिखी होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी कॉपी दिखानी होगी। उधार लिया है तो उसका भी सोर्स बताना होगा।
Q. मकान बेचने पर कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक कुछ रकम चेक से और बाकी कैश ली। उस कैश का क्या होगा?
A. प्रॉपर्टी के पेपर में जो रकम लिखी हुई है, अगर पैसे उससे ज्यादा हैं तो वह कालाधन माना जाएगा। उस रकम पर टैक्स भी देना होगा और नियम के मुताबिक जुर्माना भी लगेगा।
Q. बुजुर्ग हूं, घर में ही पैसे रखता था। 3 लाख रु. जमा हैं। अब क्या होगा?
A. खाता खुलवाइए। आम तौर पर बैंक में जो भी पैसे जमा होते हैं उसे करेंट ईयर की कमाई माना जाता है। आपका पैसा अगर पिछले सालों का है तो सबूत और सोर्स बताना होगा। नहीं तो यह कालाधन ही माना जाएगा। |
Q. छोटा कारोबारी हूं। 4-5 लाख रु. घर में रखता हूं। क्या बैंक में जमा करने पर टैक्स देना होगा?
A. कैश रखने की सीमा टर्नओवर के हिसाब से तय होती है। अगर आपके खातों में दर्ज है कि इतना पैसा रोजाना आता है तो चिंता मत करिए। कैश आया है तो एकाउंट में लिखा भी होगा कि वह किस कैटेगरी में आया है। अगर वह इससे अलग है तो कालाधन माना जाएगा।
Q. मुझे एक एजेंट ने कमीशन लेकर नोट बदलवाने का ऑफर दिया, क्या करूं?
A. झांसे में न आएं। बैंकों को नए नोटों की लगातार सप्लाई दी जा रही है। एक दिन इंतजार कर लें, कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा।
Q. काला धन रखने वालों के खिलाफ आगे और भी कार्रवाई पॉसिबल है?
A. बिल्कुल। कंपनियों के कलेक्शन के हिसाब से कैश रखने की सीमा होती है। इसे घटाया जा सकता है। ज्यादा कैश मिला तो कार्रवाई होगी। पहले सरकार ने 50 लाख रु. से ज्यादा कमाई वालों से सोने की जानकारी मांगी थी। करीब 80% लोगों का डाटा सरकार के पास है। आगे ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं।
Q. बेटी के गुल्लक में पैसे हैं, वह पूछ रही है कि क्या यह भी कालाधन हो गया?
A. नहीं। लेकिन अगर उसमें 500/1000 के नोट हैं तो बदलवाने पड़ेंगे। सरकार कह चुकी है कि 2.5 लाख रु. तक जमा कराने वाले निश्चिंत रहें। इस पर कोई पूछताछ नहीं होगी।
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)
नई दिल्ली.1000/500 रु. के नोट बंद होने के बाद कई सवाल अब भी बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोई अपने खाते में 2.5 लाख रु. से ज्यादा जमा करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देनी पड़ेगी। इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी पाई गई तो उस रकम पर टैक्स के साथ 200% जुर्माना लगेगा। आप शादी में मिले नोट भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉन डिक्लेयर 1 करोड़ रु. हैं और उसे जमा भी नहीं कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। कई जरूरी बातों को लेकर #भास्कर ने सीए अखिलेश तिवारी, इनकम टैक्स एक्सपर्ट राजेश्वर दयाल, इलाहाबाद बैंक के रिटायर्ड मैनेजर बीके भटनागर और टैक्स मामलों के वकील राकेश श्रोती से बात कर जरूरी सवालों के जवाब तलाशे। भास्कर गाइड में पढ़ें हर घर की सबसे जरूरी खबर...
Q. मेरे पास एक करोड़ रुपए कैश है। मैं इसे बैंक में जमा कराने जा रहा हूं। क्या मुझे 200% पेनाल्टी देनी होगी?
A. आप जितना चाहें पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं। पर अगर आप 2.5 लाख रु. से ज्यादा जमा करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया जाएगा। डिपार्टमेंट आपके टैक्स रिटर्न से मिलान करेगा। पैसे आय से ज्यादा हुए तो उस पर टैक्स और जुर्माना लगेगा। जुर्माना टैक्स का 200% होगा।
अब मान लें कि आपका 1 करोड़ रुपया नॉन डिक्लेयर इनकम है। तो...
- इस 1 करोड़ रुपए का 30% यानी 30 लाख टैक्स कटेंगे। अब इस टैक्स का 200% यानी 60 लाख रु. जुर्माना लगेगा। इसका मतलब हुआ आप सिर्फ 10 लाख रुपए ही घर लेकर जा सकेंगे, लेकिन अगर यह डिक्लेयर इनकम है और आप पहले ही टैक्स दे चुके हैं, तो फिर कोई कटौती नहीं होगी।
Q. अगर ये 1 करोड़ रुपए डिक्लेयर नहीं है और मैं इसे जमा नहीं कराता हूं तो?
A. 500/1000 के नोट हैं तो नहीं चलेंगे। इनकम टैक्स रेड में पकड़े गए तो आैर सख्त कार्रवाई होगी।
Q. मैं 1 करोड़ को अलग-अलग लोगों के खाते में 2-2 लाख जमा करा दूं तो?
A. पॉसिबल तो है। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए 30 दिसंबर तक ऐसे ट्रांजैक्शन पर नजर रहेगी। पिछला रिटर्न देखा जा सकता है। सोर्स पूछा जा सकता है।
Q. मेरे यहां दो दिन पहले शादी थी। गिफ्ट में 5 लाख के 500/1000 रु. के नोट जमा हो गए हैं। अब मैं क्या करूं?
A. आप सभी नोट बैंक से बदलवा सकते हैं। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने शादी के सबूत देने होंगे। मसलन शादी का इन्विटेशन कार्ड, होटल या मैरिज हॉल का बिल, केटरर का बिल आदि। ताकि दावा साबित कर सकें। 1 लाख रु. से ज्यादा के गिफ्ट पर पूछताछ हो सकती है। बताना पड़ेगा कि किसने-कितने पैसे दिए।
Q. बेटी की शादी के लिए जमीन बेची थी। कैश में 10 लाख हैं। कुछ पैसे उधार भी लिए थे, अब क्या करें?
A. पुराने नोट तो नहीं चलेंगे। आपको ये पैसे बैंक में जमा कराने ही होंगे। जमीन बेची है तो उसके कागजात होंगे। उस पर रकम भी लिखी होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी कॉपी दिखानी होगी। उधार लिया है तो उसका भी सोर्स बताना होगा।
Q. मकान बेचने पर कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक कुछ रकम चेक से और बाकी कैश ली। उस कैश का क्या होगा?
A. प्रॉपर्टी के पेपर में जो रकम लिखी हुई है, अगर पैसे उससे ज्यादा हैं तो वह कालाधन माना जाएगा। उस रकम पर टैक्स भी देना होगा और नियम के मुताबिक जुर्माना भी लगेगा।
Q. बुजुर्ग हूं, घर में ही पैसे रखता था। 3 लाख रु. जमा हैं। अब क्या होगा?
A. खाता खुलवाइए। आम तौर पर बैंक में जो भी पैसे जमा होते हैं उसे करेंट ईयर की कमाई माना जाता है। आपका पैसा अगर पिछले सालों का है तो सबूत और सोर्स बताना होगा। नहीं तो यह कालाधन ही माना जाएगा। |
Q. छोटा कारोबारी हूं। 4-5 लाख रु. घर में रखता हूं। क्या बैंक में जमा करने पर टैक्स देना होगा?
A. कैश रखने की सीमा टर्नओवर के हिसाब से तय होती है। अगर आपके खातों में दर्ज है कि इतना पैसा रोजाना आता है तो चिंता मत करिए। कैश आया है तो एकाउंट में लिखा भी होगा कि वह किस कैटेगरी में आया है। अगर वह इससे अलग है तो कालाधन माना जाएगा।
Q. मुझे एक एजेंट ने कमीशन लेकर नोट बदलवाने का ऑफर दिया, क्या करूं?
A. झांसे में न आएं। बैंकों को नए नोटों की लगातार सप्लाई दी जा रही है। एक दिन इंतजार कर लें, कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा।
Q. काला धन रखने वालों के खिलाफ आगे और भी कार्रवाई पॉसिबल है?
A. बिल्कुल। कंपनियों के कलेक्शन के हिसाब से कैश रखने की सीमा होती है। इसे घटाया जा सकता है। ज्यादा कैश मिला तो कार्रवाई होगी। पहले सरकार ने 50 लाख रु. से ज्यादा कमाई वालों से सोने की जानकारी मांगी थी। करीब 80% लोगों का डाटा सरकार के पास है। आगे ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं।
Q. बेटी के गुल्लक में पैसे हैं, वह पूछ रही है कि क्या यह भी कालाधन हो गया?
A. नहीं। लेकिन अगर उसमें 500/1000 के नोट हैं तो बदलवाने पड़ेंगे। सरकार कह चुकी है कि 2.5 लाख रु. तक जमा कराने वाले निश्चिंत रहें। इस पर कोई पूछताछ नहीं होगी।
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)